Rules for keeping gold at home: महिलाएं घर में रख सकती हैं कितना सोना , क्या बेचने पर सरकार को देना होगा टैक्स? जानिए क्या हैं नियम

Rules for keeping gold at home: इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक शादीशुदा महिलाएं 500 ग्राम सोना रख सकती हैं। जबकि अविवाहित महिलाएं 200 ग्राम तक सोना रख सकती हैं। जबकि परिवार के पुरुषों को सिर्फ 100 ग्राम सोना रखने की इजाजत है।

Rules for keeping gold at home: भारतीय सदियों से सोने के आभूषणों के प्रति आकर्षित रहे हैं। खासतौर पर महिलाएं सोने के प्रति ज्यादा आकर्षित होती हैं। भारत में अक्सर त्योहारों, शादियों या शुभ अवसरों पर सोना और चांदी खरीदा जाता है। सोना सौभाग्य और धन का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में कितना सोना रखा जा सकता है? और इसकी सीमाएँ क्या हैं? अगर आप भी घर में सोना रख रहे हैं तो इन नियमों की जानकारी ले लें, नहीं तो आपको छापेमारी या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

सोना स्टोर करने का नियम

केंद्र सरकार ने नागरिकों द्वारा सोने की खरीद, बिक्री और स्टोर को लेकर कुछ नियम बनाए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सिस के मुताबिक, आप घर में एक निश्चित मात्रा में सोना रख सकते हैं। हालाँकि, आपके पास जो भी सोना है, आपके पास इसका सबूत होना चाहिए कि यह आपको कैसे मिला। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक शादीशुदा महिलाएं 500 ग्राम सोना रख सकती हैं। जबकि अविवाहित महिलाएं 200 ग्राम तक सोना रख सकती हैं। जबकि परिवार के पुरुषों को सिर्फ 100 ग्राम सोना रखने की इजाजत है।

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विरासत में मिले सोने पर कितना टैक्स?

Rules for keeping gold at home

यदि आपने कर-मुक्त आय (जैसे कृषि) के माध्यम से सोना खरीदा है या यदि आपको सोना विरासत में मिला है, तो इस पर कोई कर नहीं लगाया जाता है। यहां तक कि इनकम टैक्स के छापों में भी अगर सोना तय सीमा के अंदर पाया जाता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। घर में जमा सोने (Rules for keeping gold at home) पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन इसकी बिक्री पर टैक्स देना पड़ता है। अगर आप 3 साल तक सोना रखते हैं और बाद में उसे बेचकर मुनाफा कमाते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा। जिसकी दर 20 फीसदी है।

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गोल्ड बांड पर टैक्स

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यदि आप 3 साल के भीतर सॉवरेन गोल्ड बांड बेचते हैं, तो प्राप्त इनकम टैक्स पेबल होगी। अगर आप 3 साल के बाद बेचते हैं तो मुनाफे पर 20 फीसदी इंडेक्सेशन और 10 फीसदी नॉन-इंडेक्सेशन टैक्स लगेगा। यदि बांड को मेच्योरिटी तक रखा जाता है, तो यह पूरी तरह से टैक्स फ्री है।

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