Indian Independence Day : 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। वैसे तो 26 जनवरी को परेड होती है और देश के राष्ट्रपति आधिकारिक मार्ग पर झंडा फहराते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने में बड़ा अंतर होता है। आप भी सोच रहे होंगे कि एक झंडा फहराने से क्या फर्क पड़ सकता है? तो आइए जानते हैं कि दोनों दिन अलग-अलग तरीके से झंडा फहराने के पीछे क्या कारण है।
नाम में भी अंतर
आपको बता दें कि 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) और 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) पर फहराए जाने वाले झंडों के नाम भी अलग-अलग हैं। जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं तो इसे ध्वजारोहण कहते हैं। वहीं जब गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं तो इसे ध्वज फहराना कहते हैं। इस प्रकार, स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया जाता है जबकि गणतंत्र दिवस पर तिरंगे फहराए जाते हैं।
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झंडा फहराने और तिरंगा फहराने के बीच का अंतराल
दरअसल, 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं तो झंडा पोल के नीचे होता है और जब प्रधानमंत्री रस्सी खींचते हैं तो झंडा ऊपर चला जाता है और फहराया जाता है। इस प्रकार ध्वजारोहण में झंडा पोल के नीचे से ऊपर की ओर जाता है। यह राष्ट्र निर्माण, देशभक्ति और स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। 26 जनवरी को ध्वजारोहण के समय झंडा पहले से ही पोल के शीर्ष पर बांध दिया जाता है और राष्ट्रपति इसे फहराते हैं। यह हमारे संविधान के प्रावधानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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झंडा फहराने के नियम
झंडा फहराने को लेकर कई नियम हैं. जिसके अनुसार झंडा फहराया जाना है. पहले तिरंगे झंडे को केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही फहराया जाता था, लेकिन अब इस नियम को बदलकर रात में भी झंडा फहराने की अनुमति दे दी गई है। पहले सिर्फ सूती कपड़े से बने झंडे (Indian Independence Day) ही फहराये जाते थे, लेकिन अब पॉलिएस्टर से बने झंडे भी फहराये जा सकते हैं। झंडा फहराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में झंडा जमीन को न छुए और कोई भी झंडा राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा न हो। उत्थापन के समय बीम गीली नहीं होनी चाहिए या कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3.2 होना चाहिए और अशोक चक्र में 24 तीलियाँ होनी चाहिए। साथ ही झंडे पर कोई लिखावट नहीं होनी चाहिए। 15 अगस्त या 26 जनवरी को तिरंगा फहराते समय इन नियमों का उल्लंघन करने पर 3 साल की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।