EPS Pensioners के लिए खुशखबरी, अब देश के किसी भी बैंक से मिलेगी पेंशन

EPS Pensioners: सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम का निर्णय ईपीएफओ के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है।

EPS Pensioners: कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर है। 1 जनवरी 2025 से ईपीएस पेंशनर्स देश के किसी भी कोने से किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे, जो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।। यह जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 1995 पेंशनभोगियों को दिया जाने वाला एक बड़ा लाभ है।

78 लाख ईपीएस पेंशनर्स को फायदा

श्रम और रोजगार मंत्री और ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष मनसुख मंडाविया ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए एक केंद्रीकृत पेंशन प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सेंट्रल पेंशन पेमेंट सिस्टम से राष्ट्रीय स्तर पर एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से भारत के किसी भी कोने से, किसी भी बैंक से, किसी भी शाखा से पेंशनर्स (EPS Pensioners) को पेंशन दी जा सकती है। सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम (CPPS) से ईपीएफओ के 78 लाख ईपीएस पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

सीपीपीएस क्या है?

CPPS एक नई सिस्टम है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर पेंशन भुगतान को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वर्तमान Decentralized System के हटकर, जहाँ पेंशन भुगतान क्षेत्रीय EPFO कार्यालयों से जुड़े विशिष्ट बैंकों के माध्यम से किया जाता है, CPPS पेंशनर्स को देश के किसी भी बैंक या शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने की अनुमति देगा।

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पेंशनर्स की कठिनाई होगी कम

ईपीएस के इस फैसले पर श्रम एवं रोजगार मंत्री (Labour Minister Mansukh Mandaviya) ने कहा, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम का निर्णय ईपीएफओ के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है। देश में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से पेंशन पाने वाले पेंशनर्स को लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी।

पेमेंट ऑर्डर की कोई आवश्यकता नहीं

EPS Pensioners

सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम से देश में पेंशन देने में मदद मिलेगी और इसके लिए पेंशन पेमेंट आदेश के ट्रांसफर की आवश्यकता नहीं होगी। पहले पेंशनर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने, बैंक या शाखा बदलने के लिए पेंशन पेमेंट आदेश प्रस्तुत करना पड़ता था। इस फैसले से रिटायरमेंट के बाद अपने होमटाउन जाने वाले पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी। पेंशनर्स को वैरिफिकेशन के लिए बैंक ब्रांच में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, और पेंशन बिना किसी देरी के सीधे उनके खातों में जमा हो जाएगी। अगले चरण में सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम को आधार बेज्ड पेमेंट सिस्टम के साथ एकीकृत किया जाएगा।

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पेंशन के लिए कौन पात्र है?

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा।

ईपीएफओ का सदस्य होना चाहिए।
10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।
58 वर्ष की आयु तक पहुँच गया है।
वे 50 वर्ष की उम्र से कम दर पर ईपीएस निकाल सकते हैं, तथा पेंशन को दो वर्षों के लिए स्थगित भी कर सकते हैं (60 वर्ष की उम्र तक) जिसके बाद उन्हें हथ वर्ष 4% की ज्यादा रेट पर पेंशन मिलेगी।

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