SIM Card New Rule: युजर्स सिम कार्ड नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं। इस कड़ी में मोबाइल डिवाइस के उपयोगकर्ताओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) नियम को संशोधित करने के लिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने यह निर्णय लिया है। सिम स्वैप धोखाधड़ी को रोकने के लिए, TRAI इस नियम को लागू कर रहा है। 1 जुलाई से ये नियम लागू हो जाएंगे। TRAI ने दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2023 का मसौदा प्रकाशित किया है। दूरसंचार विभाग ने इसे जारी करने की सलाह दी है।
नए नियम वास्तव में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा 15 मार्च, 2024 को प्रकाशित किए गए थे। 1 जुलाई, 2024 को ये नए नियम पूरे देश में लागू हो जाएँगे। ट्राई के अनुसार, नए नियम धोखाधड़ी के मामलों की संख्या को कम करने में मदद करेंगे।
1 जुलाई 2024 से लागू होंगे नियम
ट्राई ने सिम स्वैप धोखाधड़ी को रोकने के लिए दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियमन, 2023 का मसौदा पेश किया है। जिसे DOT (Department of Telecommunications) की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। ट्राई ने 15 मार्च 2024 को नए नियम जारी किए। नए नियम 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। इससे धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
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नया सिम कार्ड लेने के लिए करना होगा इंतजार
Press Release No. 13/2024 regarding TRAI Releases Telecommunication Mobile Number Portability (Ninth amendment) Regulations, 2024https://t.co/Gd7jWT6Upq
— TRAI (@TRAI) March 15, 2024
यदि आपका सिम कार्ड चोरी हो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है, तो आपको नया सिम पाने के लिए कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है। पहले, अगर सिम कार्ड चोरी हो जाता था या क्षतिग्रस्त हो जाता था, तो आप तुरंत स्टोर से सिम कार्ड प्राप्त कर सकते थे। लेकिन अब इस मामले में इसका लॉकिंग पीरियड बढ़ा दिया गया है. अब यूजर्स को 7 दिन तक इंतजार करना होगा। इसके बाद ही यूजर्स को नया सिम कार्ड मिलेगा। नए नियम के मुताबिक, जिन लोगों ने हाल ही में अपना सिम कार्ड स्वैप किया है, ऐसे युजर्स अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। युजर्स ऐसा 7 दिन बाद ही कर पाएंगे। यानी एमएनपी नियमों में बदलाव के बाद आपको अगले सात दिन बाद ही नया सिम कार्ड मिलेगा।
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क्यों लिया गया फैसला?
कई मामलों में पाया गया है कि एक बार सिम कार्ड चोरी हो जाने पर उस नंबर को दूसरे सिम कार्ड पर एक्टिवेट कर विभिन्न घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। यह फैसला ऑनलाइन फ्रॉड जैसी घटनाओं को रोकने के मकसद से लिया गया है। ट्राई की ओर से इस संबंध में मार्च में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो जैसे यूजर्स को सावधान रहने की जरूरत है।
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कैसे हो पाएंगी पोर्टेबिलिटी?
ट्राई ने सुरक्षा उपायों को और कड़ा करने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों को अद्वितीय पोर्टिंग कोड जारी किए हैं। जिसमें सिम कार्ड की अवधि समाप्त होने से सात दिन पहले यह कोड प्रस्तुत करना होगा। उपयोगकर्ता को अपने वर्तमान टेलीकॉम ऑपरेटर को पोर्टेबिलिटी संदेश भेजना होगा और आठ अंकों का कोड प्राप्त करना होगा। बता दें कि नियम सिम कार्ड नंबर को एक ही क्षेत्र में पोर्ट करने का है।