सऊदी अरब का बड़ा फैसला, विदेशी नागरिक खरीद सकेंगे संपत्ति लेकिन इन शर्तों का करना होगा पालन
Saudi Arabia New law For Owning Property: अब विदेशी नागरिक भी सऊदी अरब में संपत्ति खरीद सकेंगे। यह कानून सऊदी अरब के स्थानीय अखबार ‘उम्म-अल-क़ुरा गजट’ में 25 जुलाई को प्रकाशित हुआ। प्रकाशन की तारीख से 180 दिनों के भीतर यह लागू हो जाएगा।
सऊदी अरब की कैबिनेट ने इसी महीने इस कानून को मंज़ूरी दी है, जिससे देश का रियल एस्टेट बाज़ार विदेशियों के लिए खुल गया है। यह विदेशी नागरिकों, कंपनियों, गैर-सरकारी संगठनों और निवेश संस्थानों को सऊदी अरब में संपत्ति खरीदने का अधिकार देता है। इन अधिकारों में संपत्ति के स्वामित्व, पट्टे और उपयोग से जुड़े रियल एस्टेट से जुड़े अधिकार शामिल हैं। हालाँकि, यह कानून स्थान, संपत्ति के प्रकार और उपयोग के आधार पर कुछ प्रतिबंध भी लगाता है।
कौन खरीद सकता है संपत्ति?
सऊदी अरब में कानूनी रूप से रहने वाले विदेशी नागरिक अपने निजी इस्तेमाल के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों के बाहर एकल आवासीय संपत्तियाँ खरीद सकेंगे। यह कानून विदेशी हितधारकों, लाइसेंस प्राप्त निवेश निधियों और विशेष प्रयोजन वाहनों वाली गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को कुछ शर्तों के तहत मक्का और मदीना में अधिकारियों और कर्मचारियों के निवास के लिए संपत्तियाँ खरीदने की अनुमति देता है।
मक्का और मदीना में स्वामित्व अधिकार के लिए कुछ शर्तें

मक्का और मदीना में संपत्ति खरीदने की अनुमति तो दे दी गई है, लेकिन कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। इन दोनों शहरों में केवल मुस्लिम व्यक्तियों को ही कड़ी शर्तों के साथ संपत्ति खरीदने की अनुमति होगी। राजनीतिक मिशनों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को भी संपत्ति खरीदने की अनुमति होगी। हालाँकि, इसके लिए उन्हें विदेश मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी और मूल देश से भी सहमति लेनी होगी। पहली बार खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों के नागरिकों को मक्का-मदीना में संपत्ति खरीदने की अनुमति दी गई है।
गैर-सऊदी नागरिकों के लिए समान नियम
सऊदी अरब की मंत्रिपरिषद, रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी और आर्थिक एवं विकास मामलों की परिषद गैर-सऊदी, यानी विदेशी नागरिकों के लिए संपत्ति के स्वामित्व के नियम निर्धारित करेंगी। इसमें संपत्ति खरीदने की अधिकतम समय सीमा, उपयोग की अवधि, रजिस्ट्रेशन-टैक्स और कानूनी प्रक्रियाएँ निर्धारित की जाएँगी। विदेशी नागरिकों को संपत्ति खरीदने के लिए प्राधिकरण में पंजीकरण कराना होगा। विदेशी नागरिकों को 5 प्रतिशत तक संपत्ति हस्तांतरण शुल्क देना होगा।
नियमों का उल्लंघन करने पर 10 मिलियन रियाल तक का जुर्माना

संपत्ति खरीदने के नए कानून के नियमों (Saudi Arabia New law For Owning Property) का उल्लंघन करने पर 1 करोड़ सऊदी रियाल तक का जुर्माना देना होगा। सरकार गलत और अपर्याप्त जानकारी देने पर संपत्ति ज़ब्त कर सकती है। साथ ही, उसे बेचकर सरकारी खजाने में जमा कर सकती है। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष प्रवर्तन समिति का गठन किया गया है। 60 दिनों के भीतर अदालत में फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील करने का भी अवसर मिलेगा।



