RBI Action: RBI ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 1.45 करोड़ रुपये का लगाया जुर्माना; यहां देखें पूरी डिटेल्स

RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार, 14 जून को RBI के कुछ मानदंडों का पालन न करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 1.45 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

RBI ने एक बयान में कहा, “भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 11 जून, 2024 के एक आदेश द्वारा, ‘ऋण और अग्रिम – वैधानिक और अन्य प्रतिबंध’ और ‘ग्राहक संरक्षण – अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन(Unauthorized electronic banking transactions) में ग्राहकों की देयता को सीमित करना’ पर RBI द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया(Central Bank Of India) पर 1,45,50,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।”

RBI ने 31 मार्च, 2022 तक अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का वैधानिक निरीक्षण (ISE 2022) आयोजित किया।

RBI ने कहा कि RBI के निर्देशों और उससे संबंधित पत्राचार का अनुपालन न करने के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, RBI ने पाया कि बैंक ने (i) सब्सिडी के रूप में सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के विरुद्ध एक निगम को कार्यशील पूंजी मांग ऋण स्वीकृत किया; और (ii) ग्राहक द्वारा अधिसूचना की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर ग्राहक के खाते में अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन(Unauthorized electronic banking transactions) के कुछ मामलों में शामिल राशि को जमा करने (Shadow Reversal) में विफल रहा और ऐसी शिकायतों की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान करने और कुछ ग्राहकों को मुआवजा प्रदान करने में विफल रहा।

RBI ने कहा, “कार्रवाई विनियामक अनुपालन(Action Regulatory Compliance) में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है। इसके अलावा, मौद्रिक जुर्माना लगाना RBI द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई के प्रतिकूल नहीं है।”

इसके अलावा, RBI ने सोनाली बैंक PLC पर 96.4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

RBI ने एक अलग बयान में कहा, सोनाली बैंक पर जुर्माना “क्रेडिट सूचना कंपनी (Regulation) अधिनियम, 2005(Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005) [CIC (R) अधिनियम] की धारा 15 की उप-धारा (1) के उल्लंघन और CEC (R) अधिनियम के प्रावधानों के तहत RBI द्वारा ‘क्रेडिट सूचना कंपनियों (CIC) की सदस्यता’ पर जारी निर्देशों, ‘भारतीय रिजर्व बैंक (अपने ग्राहक को जानें (KYC)) निर्देश, 2016’ और आरबीआई द्वारा ‘स्विफ्ट से संबंधित परिचालन नियंत्रणों के समयबद्ध कार्यान्वयन और सुदृढ़ीकरण’ पर जारी निर्देशों का पालन न करने’ के लिए लगाया गया है।”

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