एफआईआर इतनी कमजोर क्यों? बिना किसी दबाव के करें जांच : कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मंत्रियों को जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए क्योंकि इसने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

Vijay Shah Reached Supreme Court: मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह पर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद से देश भर में बवाल मचा हुआ है। विजय शाह ने एफआईआर दर्ज करने के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की। सीजेआई ने Vijay Shah के बयान पर नाराजगी जताई और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि हम मामले की सुनवाई कल करेंगे। लेकिन ऐसे समय में ऐसी टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी? मंत्री पद पर आसीन व्यक्ति से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। थोड़ी जिम्मेदारी से बोलें।

पुलिस को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह मामले में हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। माफी मांगने का भी आदेश दिया गया है। उधर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आज इस मामले में पुलिस को फिर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा, विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर इतनी कमजोर क्यों है? आप बिना किसी दबाव के जांच करें। एफआईआर को पूरे आदेश सहित साफ-साफ लिखें। कल न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की पीठ ने मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। जिस पर आज हुई सुनवाई के दौरान पुलिस ने एफआईआर पर आपत्ति जताते हुए उसे दोबारा लिखने के आदेश दिए हैं।

सोफिया को पाकिस्तान की बहन बताया

Colonel Sophia Qureshi

ऑपरेशन सिंदूर पर बयान देते हुए विजय शाह की जुबान फिसल गई और उन्होंने कहा, ‘हमने उनकी बहन को उन लोगों को सबक सिखाने के लिए भेजा है जिन्होंने हमारी बेटियों को विधवा बनाया है।’ इस बयान से भारी हंगामा मच गया। इसके साथ ही शाह के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और माफी की मांग भी की गई।

हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मंत्री Vijay Shah के खिलाफ दर्ज मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। बुधवार रात इंदौर जिले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। मंत्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 152, 196(1)(बी) और 197(1)(सी) के तहत शिकायत दर्ज की गई।

Vijay Shah ने माफी मांगी

Vijay Shah

Vijay Shah का वीडियो वायरल होने से राजनीति में हलचल मच गई। विवादों में घिरने के कारण पूरे देश में उनके इस्तीफे की मांग उठ रही थी। विवाद बढ़ने पर मंत्री ने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी। उन्होंने सोफिया कुरैशी को भी अपनी बहन बताया। उन्होंने कहा, “यदि मेरे बयान से किसी समाज या किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं।” मैं भी बहुत दुखी हूं. हमारे देश की बहन सोफिया कुरैशी ने जाति और समाज से ऊपर उठकर राष्ट्र धर्म को कायम रखते हुए काम किया है। मैं सदैव बहन सोफिया और हमारी सेना के सभी नायकों का सम्मान करता हूँ। एक बार फिर, मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं।

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