लागू हुआ Telecommunications Act 2023, लिमिट से ज्यादा सिम रखने पर लगेगा 50 हजार से 2 लाख तक जुर्माना
Telecommunications Act 2023: एक व्यक्ति एक आईडेंटिटी प्रूफ पर 9 सिम कार्ड रजिस्टर करा सकता है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर और उत्तर पूर्व राज्य के लोग केवल 6 सिम ही रजिस्टर करा सकते हैं।
Telecommunications Act 2023: देश में 26 जून से नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट लागू हो गया है। टेलीकॉम सेक्टर में हो रहे नए तकनीकी बदलावों को ध्यान में रखते हुए नया टेलीकॉम एक्ट लाया गया है। इस नए टेलीकॉम अधिनियम 2023 ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 का स्थान लिया है।
नए कानून को पिछले साल दिसंबर में दोनों सदनों ने मंजूरी दे दी थी और उसी महीने राष्ट्रपति ने भी इस पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया था। अब यह कानून लागू हो गया है। टेलीकॉम एक्ट 2023 में, अधिनियम की धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 के प्रावधान तब लागू होंगे जब अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। चलिए आगे जानते हैंनए नियम के मुताबिक एक व्यक्ति कितने सिम खरीद सकता है?
क्या है नया नियम
एक व्यक्ति एक आईडेंटिटी प्रूफ पर 9 सिम कार्ड रजिस्टर करा सकता है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर और उत्तर पूर्व राज्य के लोग केवल 6 सिम ही रजिस्टर करा सकते हैं। पहली बार लिमिट से ऊपर के सिम कार्ड रखने वाले यूजेस को ₹50000 का जुर्माना और दूसरी बार 2 लाख जुर्माने का प्रावधान है।
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फर्जी सिम कार्ड के जुर्म में होगी जेल!
इस अधिनियम में अपराध पर अंकुश लगाने और सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगाने के लिए भी सख्त प्रावधान हैं। जिसमें फर्जी सिम कार्ड की बिक्री, खरीद और उपयोग पर तीन साल की कैद या जुर्माने का प्रावधान है। इसमें 50 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। नए कानून के तहत बायोमेट्रिक डेटा लेने के बाद ही सिम जारी किया जाएगा!
यूजर को DND का विकल्प मिलेगा
इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स को DND (डू-नॉट-डिस्टर्ब) सर्विस रजिस्टर करने का विकल्प देती हैं। यूजर्स अब बार-बार आने वाली बिन जरूरी और फ्रॉड फोन कॉल्स की भी शिकायत कर सकते हैं। यदि नियमों का उल्लंघन किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा प्रमोशनल मैसेज भेजने के लिए भी यूजर्स की सहमति जरूरी है। जिसके लिए पहले सहमति लेनी होगी।
कॉल टैपिंग के आरोप में तीन साल की जेल
बिना परमिशन के टेलीकॉम नेटवर्क डेटा तक पहुंचना, कॉल टैप करना या रिकॉर्ड करना अपराध है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर तीन साल की जेल और 2 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी से नहीं
सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन अब नीलामी के जरिए नहीं किया जाएगा। इसके अलावा विदेशी कंपनियों को स्पेक्ट्रम भी दिया जाएगा। यह कानून नई प्रौद्योगिकियों की सुविधा के लिए नियामक सैंडबॉक्स के लिए एक कानूनी ढांचा भी प्रदान करेगा।
टेलीकॉम सेवाएं बंद कर सकती है सरकार
नया टेलीकॉम एक्ट सरकार को इमरजेंसी के समय किसी भी टेलीकॉम सेवा या नेटवर्क को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। सरकारें सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराध की रोकथाम के लिए दूरसंचार सेवाओं को नियंत्रित कर सकती हैं। इसके अलावा यह कानून यूजर को अनचाही बिजनेस कॉल से बचने का रास्ता भी देता है। साथ ही सिम कार्ड से जुड़े सख्त प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।
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