डाटा सेंटर नीति, सेटलमेंट डीड समेत 13 प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट की मुहर, रजिस्ट्री पर नहीं लगेगा स्टांप शुल्क

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यूपी कैबिनेट की अहम बैठक हुई. जिसमें यूपी के माध्यमिक शिक्षा विभाग/- संस्कृत छात्रों के छात्रवृत्ति में बढोत्तरी के सम्बंध में प्रस्ताव रखे गए, इस तरह कुल 14 प्रस्ताव रखे गए. जिनमें से 13 प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई. सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह कैबिनेट बैठक संपन्न हुई. जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग/- संस्कृत छात्रों के छात्रवृत्ति में बढोत्तरी के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया.

मंजूर हुए प्रस्ताव- 

★जलशक्ति विभाग/- जलजीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रो में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना संचालन हेतु अनुरक्षण नीति 2024 को मंजूरी,जिन ग्राम में कार्य पूरा हो चुका है,उसके रख रखाव मेंटिनेंस हेतु अनुरक्षण नीति लाई जा रही है

★संस्कृति व पर्यटन विभाग/-  उत्तरप्रदेश राज्य पर्यटन विभाग के पर्यटक आवास गृहों हेतु निजी प्रबंधन पर चल रहे आवास गृहों को 15+15 कुल 30 वर्ष के लीज पर दिए जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति,घाटे में चल रहे या बंद हो चुके आवास गृहों हेतु प्रस्ताव

★माध्यमिक शिक्षा विभाग/- संस्कृत छात्रों के छात्रवृत्ति में बढोत्तरी के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी.

★उत्तरप्रदेश डाटा सेंटर नीति में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी,डाटा सेंटर्स में ग्रिड द्वारा विद्युत नेटवर्क प्रदान करने के प्रस्ताव (संशोधन)को स्वीकृति

आज शाम 4:30 पर उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई. शिक्षा, नमामि गंगे, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, अवस्थापना, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन और चिकित्सा से जुड़े प्रस्ताव पेश किए गए. माध्यमिक शिक्षा में छात्रवृति दरों में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया.

1) आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स
“उ०प्र० डाटा सेन्टर (प्रथम संशोधन) नीति-2021” के अन्तर्गत निवेशक को दो ग्रिड लाईनों द्वारा विद्युत आपूर्ति का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में.

2) औद्योगिक विकास
गंगा एक्प्रेसवे परियोजना हेतु वी०जी०एफ० की सम्पूर्ण धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने के संबंध में.

3) नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिये संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024

4) स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन 
पारिवारिक सम्बन्धियों के मध्य निष्पादित होने वाले बंटवारा-पत्र (विभाजन ‘विलेख/पार्टीशन डीड) एवं व्यवस्थापन/समझौता पत्र (सेटलमेंट डीड) निष्पादित संव्यवहारों पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट विषयक.

5) स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन 
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, समस्त विकास प्राधिकरण आदि तथा नगर विकास विभाग के अधीन स्थानीय निकायों के अन्तर्गत अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण पर विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण विलेखों पर संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि के वितरण की प्रक्रिया निर्धारित करने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 13 सितम्बर, संशोधन के सम्बन्ध में.

6) राजस्व अनुभाग-13
2013 में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-10(2) एवं थारा-10 (4) के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना दिनांक 31-08-2015 के अधीन भूमि के अधिग्रहण हेतु अधिसूचित अधिकतम सीमा 5 प्रतिशत को केवल जनपद गौतमबुद्धनगर के लिए शिथिल किये जाने के संबंध में.

7) पर्यटन अनुभाग-1
प्रदेश में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को ( बेहतर आवासीय एवं खान-पान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि० द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों को प्रबन्धकीय संविदा के आधार पर निजी उद्यमियों के माध्यम से संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में.

(8) चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3
केन्द्र सहायतित योजना Establishment of New Medical Colleges attached with existing District/Referral Hospitals (फेज-2) के अन्तर्गत जिला चिकित्सालय, देवरिया को उच्चीकृत कर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया के निर्माण हेतु जिला चिकित्सालय के परिसर के निष्प्रयोज्य 25 भवनों का ध्वस्तीकरण किये जाने के संबंध में.

(9) नागरिक उड्यन अनुभाग
प्रदेश की विभिन्न हवाई पट्टियों पर तैनात कर्मचारियों का सदुपयोग निदेशालय एवं नवनिर्मित हवाई पट्टियों पर किया जाना.

(10) माध्यमिक शिक्षा
राजकीय इण्टर कालेज/राजकीय हाईस्कूल की अनुपयोगी भूमि पर पाठ्येत्तर गतिविधियों का विकास के सम्बन्ध में.

(11) अनुभाग-1 माध्यमिक शिक्षा
उत्तर प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए वर्ष 2001 से लागू वर्तमान छात्रवृत्ति दरों में संशोधन/वृद्धि का प्रस्ताव.

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