टेक्नोलॉजी

TRAI’s new rules: मोबाइल सेवा बंद हुई तो ग्राहकों को मिलेगा मुआवजा, TRI लाएगी नया नियम, जानिए कब होगा लागू?

TRAI's new rules: सर्विस रेगुलेशन 2024 के तहत उल्लंघन के विभिन्न मानकों के लिए 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये और 10 लाख रुपये का ग्रेड पेनल्टी सिस्टम शुरू किया गया है।

TRAI’s new rules: मोबाइल या ब्रॉडबैंड सेवा का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। टेलीकॉम सेवाएं (मोबाइल और ब्रॉडबैंड) बंद होने पर अब कंपनी को ग्राहकों (TRAI’s new rules) को मुआवजा देना होगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) उपभोक्ताओं के हित में एक नया नियम लागू करने जा रहा है। ट्राई द्वारा शुक्रवार को घोषित नए सेवा गुणवत्ता नियमों के तहत, दूरसंचार ऑपरेटरों को जिला स्तर पर 24 घंटे से अधिक समय तक सेवा बाधित होने की स्थिति में ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। ट्राई के नए नियमों के तहत, प्रत्येक गुणवत्ता बेंचमार्क को पूरा करने में विफल रहने पर जुर्माना 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। नए नियम छह महीने बाद लागू होंगे।

रेग्युलेटर एंड रिवाइज्ड रेग्युलेशन

TRAI's new rules
TRAI’s new rules

द स्टेंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सर्विस रेगुलेशन 2024 के तहत उल्लंघन के विभिन्न मानकों के लिए 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये और 10 लाख रुपये का ग्रेड पेनल्टी सिस्टम शुरू किया गया है।

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किराये में छूट मिलेगी और वेलिडिटी बढ़ेगी

TRAI's new rules
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नए नियम तीन अलग-अलग रेगुलेशन: बेसिक और सेलुलर मोबाइल सर्विस, ब्रॉडबैंड सर्विस और ब्रॉडबैंड वायरलेस सर्विस के लिए सेवा की गुणवत्ता (QoS) की जगह लेती है। नेटवर्क डाउनटाइम के मामले में, टेलीकॉम ऑपरेटरों को नए नियमों के अनुसार पोस्टपेड ग्राहकों के लिए किराए में रियायतें देनी होंगी। वहीं प्रीपेड ग्राहकों के लिए वेलिडिटी बढ़ानी होगी।

ट्राई ने कहा कि यदि नेटवर्क आउटेज 24 घंटे से अधिक समय तक जारी रहता है तो इसके लिए भी प्रावधान है। सर्विस प्रोवाइडर अगले बिलिंग चक्र में प्रभावित जिले में रजिस्टर्ड पोस्टपेड ग्राहकों को सेवा आउटेज के दिनों की वास्तविक संख्या के लिए सब्सक्राइब्ड टैरिफ प्लान के मुताबिक प्रपोशनल भाडे में रियायत प्रदान करेगा।

रेग्युलेटर्स किराया रियायत या वेलिडिटी बढ़ाने के लिए एक कैलेंडर दिन में 12 घंटे से अधिक की नेटवर्क आउटेज अवधि को पूरा दिन मानेगा। नए नियमों के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सर्विस ठीक करने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया जाएगा। हालाँकि, प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली रुकावटों पर वेलिडिटी बढ़ाने पर विचार नहीं किया जाएगा।

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यह नियम ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर पर भी लागू

इतना ही नहीं, फिक्स्ड लाइन सर्विस प्रोवाइडर को पोस्टपेड और प्रीपेड ग्राहकों को मुआवजा भी देना होगा यदि उनके नेटवर्क या सेवा की खराबी तीन दिन के बाद भी ठीक हो जाती है। नए नियम के मुताबिक, ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर को ग्राहकों द्वारा भुगतान के 7 दिनों के भीतर 98 प्रतिशत कनेक्शन सक्रिय करना होगा।!

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नया नियम 6 महीने बाद लागू

मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को अपनी वेबसाइट पर सेवावार (2जी, 3जी, 4जी, 5जी) ज्योग्राफिकल कवरेज मेप उपलब्ध कराना होगा, जिससे युजर्स को मदद मिलेगी। TRI का नियम 6 महीने बाद लागू होगा।

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