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Delhi liquor policy case: दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता को जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने की नहीं दी गई अनुमति: आप

नई दिल्ली: Delhi liquor policy case: आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने रविवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Chief Minister Arvind Kejriwal) की पत्नी सुनीता केजरीवाल(Sunita Kejriwal) को तिहाड़ जेल अधिकारियों ने 29 अप्रैल को अपने पति से मिलने की अनुमति नहीं दी।

Delhi liquor policy case

तिहाड़ जेल(Tihar Jail) के सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली की मंत्री आतिशी(Delhi Minister Atishi) को अनुमति दे दी गई है, जिन्होंने 29 अप्रैल को केजरीवाल से मिलने के लिए पिछले हफ्ते आवेदन किया था, जबकि सुनीता का आवेदन(Applied) उसी दिन पहले प्राप्त हुआ था।

तिहाड़ जेल(Tihar Jail) के एक सूत्र ने कहा, “सुनीता केजरीवाल(Sunita Kejriwal) से मिल रही हैं, और उन्हें अनुमति देने से इनकार करने का कोई सवाल ही नहीं है। हमें प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, और आतिशी की मुलाकात के लिए तैयारी पहले ही कर ली गई है।”
हालांकि, आप सूत्रों ने तिहाड़ जेल प्रशासन(Tihar Jail Administration) के दावे का खंडन किया।

पार्टी(AAP) ने टिप्पणी की, “सुनीता केजरीवाल(Sunita Kejriwal) कल (सोमवार) उनसे मिलने वाली थीं, लेकिन तिहाड़ प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। जेल प्रशासन(Jail Administration) ने इनकार के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।”

”सुनीता केजरीवाल(Sunita Kejriwal) और आतिशी के नाम सोमवार (29 अप्रैल) को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए 27 अप्रैल को तिहाड़ प्रशासन(Tihar Administration) को भेजे गए थे। जेल प्रशासन ने हमें अभी सूचित किया कि वे सुनीता केजरीवाल को सोमवार को सीएम(CM) से मिलने की अनुमति नहीं देंगे। वे केवल आतिशी(Atishi) को ही अनुमति देंगे,” पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा।

एक पोस्ट में पार्टी ने तिहाड़ जेल प्रशासन(Tihar Jail Administration) पर मोदी सरकार के इशारे पर सुनीता केजरीवाल की उनके पति अरविंद केजरीवाल से मुलाकात रद्द करने का आरोप लगाया. पोस्ट में यह भी कहा गया कि सरकार की हरकतें अमानवीय हैं। “मोदी सरकार(Modi government) के इशारे पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुनीता केजरीवाल(Sunita Kejriwal) की उनके पति अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) से मुलाकात रद्द कर दी। मोदी सरकार मानवता की सारी सीमाएं लांघ रही है।”

जेल मैनुअल के अनुसार, एक कैदी प्रति सप्ताह दो मुलाकातों का हकदार है। एक समय में दो व्यक्ति एक कैदी से मुलाकात कर सकते हैं, एक सप्ताह में अधिकतम चार मुलाकात(maximum four meetings) की अनुमति है। जेल सूत्र ने आगे स्पष्ट किया कि जहां आतिशी से मुलाकात की अनुमति के लिए कम से कम एक सप्ताह पहले आवेदन किया गया था, वहीं सुनीता का आवेदन उसी दिन पहले किया गया था। इसलिए, आतिशी के लिए टोकन नंबर और औपचारिकताओं(Token number and formalities) को अंतिम रूप दे दिया गया था, और सुनीता बाद में केजरीवाल से मिल सकती थीं।

इस बीच, आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान(Punjab Chief Minister Bhagwant Mann) के लिए सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल, जो क्रमशः सोमवार और मंगलवार को केजरीवाल से मिलने वाले हैं, अन्य आम आगंतुकों से अलग हैं।

केजरीवाल उत्पाद नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले(money laundering cases) में 21 मार्च से न्यायिक हिरासत(judicial custody) में हैं। उनकी हिरासत 7 मई तक निर्धारित है।

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