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न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने लगाया बैन, डिपॉजिटर्स के पैसे निकालने पर लगी रोक

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। मुंबई स्थित इस बैंक में जमाकर्ताओं द्वारा धन की निकासी पर भी प्रतिबंध शामिल है। केंद्रीय बैंक की तरफ से यह बैन पर्यवेक्षी चिंताओं के बीच लगाया गया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक को दिए गए रिजर्व बैंक के निर्देश गुरुवार को कारोबार बंद होने से लागू हो गए हैं। यह प्रतिबंध अगले छह महीने की अवधि तक लागू रहेंगे और यह समीक्षा के अधीन हैं।

​​​​​​​राशि की निकासी की अनुमति नहीं

खबर के मुताबिक, रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक की मौजूदा तरलता स्थिति को देखते हुए, बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे। हालांकि, बैंक को आरबीआई के उपरोक्त निर्देशों में बताई गई शर्तों के अधीन जमाराशियों के विरुद्ध ऋण सेट ऑफ करने की अनुमति दी गई है। यह कर्मचारियों के वेतन, किराए और बिजली बिल जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं के संबंध में व्यय कर सकता है।

इतनी चीजें नहीं हो सकेंगी

आरबीआई ने आगे कहा कि 13 फरवरी, 2025 को कारोबार बंद होने के बाद से बैंक बिना पूर्व स्वीकृति के कोई भी लोन या अग्रिम राशि नहीं देगा या उसका रिन्युअल नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा और नई जमाराशियां स्वीकार करने सहित कोई भी देयता नहीं लेगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक में हाल ही में हुए भौतिक घटनाक्रमों से पैदा हुए पर्यवेक्षी चिंताओं और बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ये निर्देश जरूरी हैं। पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम से 5 लाख रुपये तक की अपनी जमाराशियों की जमा बीमा दावा राशि हासिल करने के हकदार होंगे।

कोटक महिंद्रा बैंक पर से हटाया बैन

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 12 फरवरी को कोटक महिंद्रा बैंक पर नौ महीने से अधिक समय से लगे प्रतिबंधों को हटा लिया। बैंक पर प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर चिंताओं के कारण कारोबारी प्रतिबंध लगाये गये थे। आरबीआई ने कहा कि वह निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों से ‘संतुष्ट’ है, और उसे नए क्रेडिट कार्ड जारी करने तथा ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ने की अनुमति दी है।

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