“डर्ट ऑन माइंड”: Ranvir Allahbadia को सुप्रीम कोर्ट से राहत, लेकिन मिली कड़ी फटकार
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ Ranvir Allahbadia की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने और गुवाहाटी पुलिस द्वारा संभावित गिरफ्तारी के खिलाफ अग्रिम जमानत की मांग की थी।
Ranvir Allahbadia LIVE: यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया ने मुंबई और असम के गुवाहाटी में उनके खिलाफ दर्ज इंडियाज गॉट लैटेंट से संबंधित विभिन्न एफआईआर को एक साथ जोड़ने का अनुरोध किया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ पर उनकी अश्लील टिप्पणियों को लेकर हुए भारी हंगामे के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की बेंच ने मामले की सुनवाई शुरू की है।
मुंबई और गुवाहाटी पुलिस के एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया जांच एजेंसियों की पहुंच से बाहर हैं।
Ranvir Allahbadia को सुप्रीम कोर्ट से राहत
Ranvir Allahbadia का प्रतिनिधित्व भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे और वरिष्ठ वकील अभिनव चंद्रचूड़ कर रहे हैं।
वकील ने कहा कि रणवीर इलाहाबादिया को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं; सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, “अगर आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं तो…”
बीयरबाइसेप्स के नाम से मशहूर यूट्यूबर Ranvir Allahbadia का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। जवाब में, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने टिप्पणी की, “यदि आप इस तरह की बातें करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, तो ऐसे अन्य लोग भी हो सकते हैं जो धमकियाँ देकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हों।”
सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब स्टार Ranvir Allahbadia को राहत देते हुए कहा कि इस मामले में उनके खिलाफ अब कोई और पुलिस मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। रणवीर स्टैंड-अप शो ‘ इंडियाज गॉट लैटेंट ‘ के एक एपिसोड के दौरान माता-पिता और सेक्स संबंधी टिप्पणी करने के कारण विवादों में घिरे थे।
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स्टैंड-अप कॉमेडी या ‘रोस्ट’ शो बैन
Ranvir Allahbadia को महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस के पास अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा गया और चेतावनी दी गई कि वे अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़ने की कोशिश न करें। उन्हें यह भी बताया गया कि न तो वे और न ही उनके साथी अगली सूचना तक किसी भी स्टैंड-अप कॉमेडी या ‘रोस्ट’ शो में भाग ले सकते हैं। अदालत ने सोशल मीडिया पर ‘अश्लील’ कंटेंट के लिए दिशानिर्देशों पर भी केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी ।
कोर्ट ने Ranvir Allahbadia को लगाई फटकार
मंगलवार की सुबह न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ रणवीर इलाहाबादिया की उस याचिका पर सुनवाई के लिए बैठी, जिसमें उन्होंने प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने और गुवाहाटी पुलिस द्वारा संभावित गिरफ्तारी के खिलाफ अग्रिम जमानत की मांग की थी। पुलिस ने पिछले सप्ताह उनसे पूछताछ करने के लिए मुंबई में उनके अपार्टमेंट में एक टीम भेजी थी।
इलाहाबादिया की टिप्पणी से जुड़ा विवाद कानूनी लड़ाई में बदल गया, जिसमें कॉमेडियन समय रैना, जसप्रीत सिंह, कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मुजिका उर्फ द रिबेल किड और यूट्यूबर आशीष चंचलानी सहित विवादास्पद एपिसोड के पूरे पैनल के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। शो के निर्माता भी मामलों का सामना कर रहे हैं।
Ranvir Allahbadia मामले की मुख्य बातें
I shouldn’t have said what I said on India’s got latent. I’m sorry. pic.twitter.com/BaLEx5J0kd
— Ranveer Allahbadia (@BeerBicepsGuy) February 10, 2025
रणवीर इलाहाबादिया ने समय रैना के शो पर की गई टिप्पणी के लिए दो बार माफ़ी मांगी है। हाल ही में एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों से जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं।
कॉमेडियन समय रैना ने एक पोस्ट में कहा कि यह विवाद उनके लिए बहुत ज्यादा हो गया है और वह जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करेंगे।
कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मुखीजा, जिन्हें लोकप्रिय रूप से ‘रिबेल किड’ के नाम से जाना जाता है, पहले ही मुंबई पुलिस के सामने पेश हो चुकी हैं और अपना बयान दर्ज करा चुकी हैं।
समय रैना ने अपने लोकप्रिय शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ के सभी एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए हैं, जिन्हें लाखों बार देखा गया था।
मुंबई पुलिस साइबर सेल ने दिया आदेश
महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल ने रणवीर अल्लाहबादिया को 24 फरवरी को जांच में शामिल होने के लिए कहा है। साइबर सेल अल्लाहबादिया और अन्य लोगों की जांच कर रही है, क्योंकि उन्होंने ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ शो में अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी से हंगामा खड़ा कर दिया था।
‘ कोई और एफआईआर नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने निर्देश दिया कि यूट्यूबर Ranvir Allahbadia के खिलाफ यूट्यूब शो “इंडियाज गॉट लैटेंट” के दौरान की गई टिप्पणियों के लिए कोई और एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। पीठ ने इलाहाबादिया को महाराष्ट्र और असम में दर्ज एफआईआर की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।
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बी प्राक बोले, ‘रणवीर इलाहाबादिया को माफ ……’
बी प्राक, जिन्होंने हाल ही में यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया (बीयरबाइसेप्स) के कार्यक्रम से खुद को अलग कर लिया था, इसे “दयनीय” बताते हुए, अब मानते हैं कि अगर रणवीर को वाकई अपने किए पर पछतावा है तो उन्हें माफ़ कर देना चाहिए।
पैपराज़ो वायरल भयानी द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में, बी प्राक ने कहा, “मामला बहुत गंभीर था और वाकई गलत था। हालांकि, मेरा मानना है कि किसी के परिवार को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर कोई ईमानदारी से माफ़ी मांगता है और वाकई अपने किए पर पछतावा करता है, तो हमें इस मुद्दे को लंबा नहीं खींचना चाहिए और उन्हें माफ़ कर देना चाहिए।”