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PAN-Aadhaar Linking: ‘उच्च टीडीएस से बचने के लिए 31 मई तक PAN को आधार से करें लिंक’: आयकर विभाग ने रिमाइंडर किया जारी

PAN-Aadhaar Linking: आयकर विभाग ने मंगलवार को एक रिमाइंडर जारी किया, जिसमें करदाताओं से 31 मई, 2024 तक अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से जोड़ने का आग्रह किया गया। आयकर विभाग ने X पर एक पोस्ट में कहा कि जो लोग समय सीमा को पूरा करने में विफल रहते हैं, उन्हें स्रोत पर कर कटौती (TDS) की उच्च दर का सामना करना पड़ेगा।

PAN-Aadhaar Linking

“कृपया ध्यान दें करदाता, कृपया 31 मई, 2024 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करें… 31 मई तक अपने PAN को अपने आधार से लिंक करने से यह सुनिश्चित होता है कि आपको आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206AA और 206CC के तहत उच्च कर कटौती/कर संग्रह का सामना नहीं करना पड़ेगा। 31 मार्च, 2024 से पहले किए गए लेनदेन के लिए निष्क्रिय पैन के कारण, “आयकर विभाग ने 28 मई, 2024 को एक्स पर एक पोस्ट में कहा।

यह पहली बार नहीं है जब विभाग ने नागरिकों से पैन-आधार लिंक करने के लिए कहा है। 23 अप्रैल, 2024 को जारी एक परिपत्र (CBDT circular number 6/2024) में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पैन को आधार से नहीं जोड़ने के नियमों और संभावित परिणामों की रूपरेखा दी।

PAN-Aadhaar Linking: क्या है पैन-आधार लिंकिंग?

पैन (PAN) भारत में करदाताओं को आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया दस अंकों का alphanumeric number है। आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा भारतीय निवासियों को जारी की गई एक अद्वितीय बारह अंकों की पहचान संख्या है। पैन को आधार से जोड़ने से टैक्स फाइलिंग को सुव्यवस्थित करने, डुप्लिकेट पैन कार्ड को खत्म करने और वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता में सुधार करने में मदद मिलती है।

PAN-Aadhaar Linking: पैन-आधार लिंक करना क्यों महत्वपूर्ण है?

आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दिया है। जो लोग समय सीमा तक अपने पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहते हैं, उन्हें दंड का सामना करना पड़ेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे काफी असुविधा हो सकती है। निष्क्रिय पैन कार्ड के कारण ये हो सकते हैं:

  • आयकर रिटर्न दाखिल करने में कठिनाई
  • कर रिफंड संसाधित करने में समस्याएँ
  • वेतन, निवेश पर ब्याज आदि जैसी आय पर अधिक टीडीएस कटौती।

PAN-Aadhaar Linking: पैन को आधार से कैसे लिंक करें

पैन को आधार से लिंक करने के दो तरीके हैं:

Online: पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक करने के ये चरण हैं:

Step 1: आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल, incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।

Step 2: वेबपेज के ‘Quick Links’ सेक्शन के तहत ‘Link Adhar’ विकल्प पर क्लिक करें।

Step 3: यह आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट करेगा जहां पैन नंबर, आधार नंबर और आपके नाम जैसे अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करने होंगे।

PAN-Aadhaar Linking: SMS के माध्यम से लिंक करना

Step1: SMS भेजने के लिए मोबाइल डिवाइस पर 567678 या 56161 डायल करें। प्रारूप UIDPAN (10 अंकों का पैन कार्ड नंबर), स्पेस 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर।

Step 2: इसके बाद, एक SMS आपको पैन-आधार लिंक स्थिति के बारे में सूचित करेगा। आधार और पैन तभी लिंक होंगे जब करदाता की जन्मतिथि दोनों दस्तावेजों से मेल खाएगी।

Ofline: लिंकिंग प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए करदाता पैन सेवा प्रदाता या आधार नामांकन केंद्र पर भी जा सकते हैं।

कैसे जांचें कि आपका पैन और आधार कार्ड पहले से ही लिंक है या नहीं?

i) आयकर विभाग की आधिकारिक साइट – www.incometax.gov.in पर जाएं।

ii) Quick Links विकल्प पर क्लिक करें। वहां आपको ‘Link Adhar Status’ चेक करने का विकल्प मिलेगा। आपको उस पर क्लिक करना होगा.

iii) इसके बाद आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर एक नई स्क्रीन दिखाई देगी। यहां आपको अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करना होगा।

iv) एक बार विवरण भरने के बाद, ‘View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें।

v) आपके आधार-पैन की स्थिति पृष्ठ पर प्रदर्शित की जाएगी। उदाहरण: आपका पैन (पैन आधार) आधार नंबर (आधार नंबर) से जुड़ा हुआ है यदि वे लिंक हैं।

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