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Live In Relationship India: लिव-इन रिलेशनशिप भारतीय संस्कृति के लिए ‘कलंक’: हाई कोर्ट

Live In Relationship India: लिव-इन रिलेशनशिप की अवधारणा भारत में कहीं भी परिभाषित नहीं है। इसे दो व्यक्तियों के सहमति से एक साथ रहने के प्रस्ताव से संदर्भित किया जाता है। इसके अलावा, एक व्यक्ति को भारत में लिव-इन रिलेशनशिप के तहत किसी व्यक्ति के अधिकारों को भी जानना चाहिए।

Live In Relationship India: लिव इन रिलेशनशिप को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है, कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को ‘कलंक’ करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह भारतीय संस्कृति का अपमान है। हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यह एक पश्चिमी देश द्वारा लाई गई मानसिकता है, जो भारतीय रीति-रिवाजों की सामान्य अपेक्षाओं के विपरीत है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दंतेवाड़ा से जुड़े एक मामले में यह फैसला सुनाया है.

लिव इन रिलेशनशिप पर कोर्ट सख्त

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जस्टिस गौतम भादुड़ी और संजय एस अग्रवाल की पीठ ने लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे की कस्टडी के मुद्दे पर कड़ी टिप्पणी की। पिता ने बच्चे की कस्टडी को लेकर हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इसी मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया।

लिव-इन रिलेशनशिप भारतीय संस्कृति में कलंकित

कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज के कुछ वर्गों द्वारा अपनाया गया लिव-इन रिलेशनशिप आज भी भारतीय संस्कृति में कलंकित है, क्योंकि लिव-इन रिलेशनशिप एक आयातित अवधारणा है। यह भारतीय रीति-रिवाज की सामान्य अपेक्षाओं के विपरीत है।

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अदालत आंखें नहीं मूंद सकती

कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा व्यक्ति के लिए लिव-इन रिलेशनशिप से बाहर निकलना बहुत आसान है। ऐसे मामलों में, अदालत अपमानजनक लिव-इन रिलेशनशिप से बचे लोगों और उस रिश्ते से पैदा हुए बच्चों की दुर्दशा से आंखें नहीं मूंद सकती। कोर्ट ने इस रिश्ते को भारतीय मान्यताओं के खिलाफ बताया है।

समाज के बारीकी से निरीक्षण से पता चलता है कि पश्चिमी देशों के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण विवाह की संस्था अब लोगों को पहले की तरह नियंत्रित नहीं करती है और इस महत्वपूर्ण बदलाव और वैवाहिक कर्तव्यों के प्रति उदासीनता ने संभवतः लिव-इन की अवधारणा को जन्म दिया है।

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महिलाओं को समझना और उनकी रक्षा करना महत्वपूर्ण

अदालत ने कहा कि, ऐसे रिश्तों में महिलाओं को समझना और उनकी रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अक्सर लिव-इन रिलेशनशिप (Live In Relationship India) में अपने पार्टनर द्वारा हिंसा की शिकार होती हैं।

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भारत में लिव-इन रिलेशनशिप के तहत अधिकार

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लिव-इन रिलेशनशिप की अवधारणा भारत में कहीं भी परिभाषित नहीं है। इसे दो व्यक्तियों के सहमति से एक साथ रहने के प्रस्ताव से संदर्भित किया जाता है। यह एक व्यक्ति को एक-दूसरे को समझने की अनुमति देता है जो शादी के लिए एक सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। इसके अलावा, एक व्यक्ति को भारत में लिव-इन रिलेशनशिप के तहत किसी व्यक्ति के अधिकारों को भी जानना चाहिए।

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