Illegal Car Modification: कार को लेकर कई लोगों में जबरदस्त दीवानगी होती है। दूसरों से अलग दिखने के लिए वे अपनी कार को मॉडिफाई कराते हैं। अगर आपको भी अपनी कार का हुलिया बदलवाने का भूत सवार रहता है और कार में कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन करवाते रहते हैं। तब आपको इस बात की जानकारी होना भी जरुरी है, कि भारत में किन-किन पार्ट्स के मॉडिफिकेशन को गैर कानूनी माना जाता है। ताकि आप पुलिस के लंबे चौंड़े फाइन से बच सकें।
मोटर व्हील एक्ट की धारा 52(1) के मुताबिक वाहन निर्माता की तरफ से दी जाने वाली ऑरिजनल स्पेसिफिकेशन को बनाए रखना जरूरी है। नियम के तहत कार या बाइक में एक्सटीरियर या इंजन के साथ किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन (Illegal Car Modification) गैर कानूनी है। ऐसे वाहन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी कार या बाइक अथवा किसी और वाहन में मॉडिफिकेशन कराया है, ऐसा वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है।
शीशों पर ब्लैक फिल्म चढ़ाना (Illegal Car Modification)
कई लोग अपनी कार को पूरी तरह से ब्लैक फिनिश देने के लिए शीशों पर काली फिल्म चढ़ा लेते हैं। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के मुताबिक कार की विंड स्क्रीन और पिछले शीशों पर फिल्म चढ़ाई जा सकती है लेकिन इसको लेकर नियम है। फिल्म ऐसी चढ़ी होनी चाहिए जिससे अंदर की 70 फीसदी विजिबिलिटी होनी चाहिए। सुरक्षा के नजरिए से इस नियम को बनाया गया है। इस नियम की अनदेखी करने पर भारी चालान देना पड़ सकता है। (Illegal Car Modification)
तेज आवाज वाले फैंसी हॉर्न
अगर आप अपनी कार में लाउड हॉर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये गैरकानूनी (Illegal Car Modification) है। भारत सरकार ने देश में चलने वाली कारों के हॉर्न के लिए दिशा-निर्देशों का एक निर्धारित सेट निर्धारित किया है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, कार में 100 डेसिबल से अधिक ध्वनि वाले हॉर्न का उपयोग करना आपको जेल पहुंचने के लिए काफी है। इसके बावजूद भी ज्यादातर लोग इस गलती को करते हुए देखे जा सकते हैं। इससे बचना चाहिए।
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लाउड साइलेंसर लगाना
अगर आपने अपनी कार को स्पोर्ट्स कार का साउंड देने के लिए अपने वाहनों में लाउड साइलेंसर लगाते हैं तो यह मॉडिफिकेशन गैरकानूनी (Illegal Car Modification) है।
बड़े टायर लगवाना
कुछ लोग वाहन के ऑरिजनल टायर की जगह ज्यादा चोड़े टायर भी लगा लेते हैं। नियम के मुताबिक यह ऑल्टरेशन भी गैर-कानूनी है। हायर कैपेसिटी के टायर लगाना गैर-कानूनी (Illegal Car Modification) है। सर्वोच्च अदालत के मुताबिक ऑरिजनल स्ट्रक्चर के साथ वाहन निर्माता कुछ विशेष परिस्थितियों में टेस्टिंग करता है, जिसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड भी शामिल होते हैं।
एक्स्ट्रा लाइट्स
कार की लाइट्स को बदलवाते समय हेलोजन लाइट्स की जगह एलईडी लाइट का यूज किया जा सकता है, लेकिन कई बार कार के मालिक गाड़ियों को सजाने के लिए एक्स्ट्रा लाइट्स और तेज लाइट्स लगा लेते हैं। कुल लुक के लिए ये लाइट्स तो लगवा लेते हैं लेकिन ऐसा करना कानूनी रूप से गलत है। CMVR एक्ट के मुताबिक अतिरिक्त लाइट तय नियम और पहले से तय कलर थीम के मुताबिक लगाई जानी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भारी फाइन (Illegal Car Modification) देना पड़ सकता है।
फैंसी नंबर प्लेट
भारत में किसी भी तरह की गाड़ी पर डिजायनर और सजीधजी नंबर प्लेट का प्रयोग गैर कानूनी (Illegal Car Modification) है। वाहनों में IND वाली सेफ्टी नंबर प्लेट होना जरूरी है। कूल दिखने के लिए अगर कोई फैंसी नंबर प्लेट इस्तेमाल करता है तो ये आप पर भारी पड़ सकता है। ऐसा करने पर भारी चालान देना पड़ सकता है।
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