Delhi Excise Policy Case: दिल्ली की अदालत ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की, न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ाई
Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री की अंतरिम जमानत याचिका(interim bail plea) खारिज कर दी। इस याचिका में उन्होंने मेडिकल कारणों का हवाला देते हुए सात दिन की जमानत मांगी थी। कोर्ट ने केजरीवाल की हिरासत अवधि 19 जून तक बढ़ा दी है।
इसके अलावा, अदालत ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक चिकित्सा परीक्षण(Necessary medical tests) करने का निर्देश दिया है।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा कि केजरीवाल के लिए कुछ नैदानिक परीक्षणों(Clinical Trials) के लिए कुछ निर्देश पारित किए गए हैं। केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया और अब उन्हें 19 जून को दोपहर करीब 2 बजे अवकाशकालीन न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा।
केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील विवेक जैन ने दलील दी कि केजरीवाल के वजन में कुछ उतार-चढ़ाव रहा है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से एक उचित आवेदन दायर किया जाना चाहिए, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि वह किस तरह की राहत की मांग कर रहे हैं।
इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय(ED) की ओर से पेश SGI Tushar Mehta ने प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं और कहा कि अंतरिम जमानत याचिका विचारणीय नहीं है।
केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने 21 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति(Delhi Excise Policy Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले(Money Laundering Case) में गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आम चुनाव के सातवें और आखिरी चरण के मतदान के एक दिन बाद 2 जून को आत्मसमर्पण कर दिया था।
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