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Delhi Excise Policy Case: आज तिहाड़ जेल वापस लौटेंगे अरविंद केजरीवाल; जमानत अवधि बढ़ाने पर फैसला सुनाएगी अदालत

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल वापस लौटेंगे, क्योंकि दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति मामले(Delhi Excise Policy Case) में उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी। केजरीवाल ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार करते हुए उन्हें नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था।

Delhi Excise Policy Case
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AAP Supremo ने निचली अदालत का रुख किया, जिसने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। केजरीवाल की जमानत पर फैसला 5 जून को सुनाया जाएगा। ऐसे में केजरीवाल को रविवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव(Lok Sabha Elections 2024) में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत 1 जून को खत्म हो गई थी।

याचिका में केजरीवाल ने आशंका जताई है कि उनके शरीर में अचानक वजन कम होना और कीटोन का उच्च स्तर किडनी खराब होने, गंभीर हृदय संबंधी बीमारियों और यहां तक ​​कि कैंसर का संकेत हो सकता है। केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। एक याचिका में नियमित जमानत की मांग की गई है, जबकि दूसरी याचिका में चिकित्सा आधार पर सात दिन की अंतरिम जमानत की मांग की गई है। नियमित जमानत याचिका(regular bail petition) पर 7 जून को सुनवाई होनी है।

21 मार्च को ED द्वारा गिरफ्तारी के बाद यह केजरीवाल की पहली नियमित जमानत याचिका(regular bail petition) है। अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने के उनके पिछले प्रयासों को ट्रायल कोर्ट और दिल्ली उच्च न्यायालय दोनों ने खारिज कर दिया था।

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