इनकम टैक्स पर बड़ा ऐलान, 12 लाख तक की इनकम हुई टैक्स फ्री

बजट 2025 में सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट में ऐलान किया कि सालाना 12.75 लाख रुपये तक की सैलरी वालों को कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसमें 75 हजार रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन के भी शामिल हैं। हालांकि इसका फायदा उन्हीं टैक्सपेयर्स को मिलेगा जो इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत रिटर्न फाइल करेंगे। 12.75 लाख रुपये तक की इनकम कैसे होगी टैक्स फ्री, यह आगे जानेंगे।

मिडिल क्लास पर किया फोकस

वित्त मंत्री ने बजट में मिडिल क्लास पर फोकस किया। नई टैक्स व्यवस्था में अभी तक 7 लाख रुपये तक की इनकम पर इनकम टैक्स नहीं देना होता था। अब इसमें एक साथ ही 5 लाख रुपये का इजाफा कर दिया गया है। ऐसे में हर महीने एक लाख रुपये तक कमाने वाली की इनकम टैक्स फ्री होगी। इसमें 75 हजार रुपये का टैक्स डिडक्शन भी दिया जाएगा।

कितना हो गया इनकम टैक्स स्लैब?

बजट की घोषणा के बाद इनकम टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव हुए हैं। इन बदलावों के तहत टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं:

कैसे होगी 12.75 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री?

जाने-माने चार्टर्ड अकाउंटेंट सुशील अग्रवाल ने बताया कि अगर आपकी सालाना कमाई 12.75 लाख रुपये है तो 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। बाकी 12 लाख रुपये पर 60 हजार रुपये का इनकम टैक्स बनेगा। पहले यह 80 हजार रुपये होता था। इनकम टैक्स की धारा 87A के तहत 60 हजार रुपये तक की छूट मिलती है। ऐसे में 12 लाख कमाई वाले शख्स का जो 60 हजार रुपये का इनकम टैक्स बनेगा, उसमें 87A के तहत पूरी छूट मिल जाएगी। ऐसे में उसे कुछ भी टैक्स नहीं देना होगा।

…तो चुकाना होगा टैक्स

इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में सालाना 12.75 लाख रुपये तक की छूट उन्हीं लोगों को मिलेगी, जिनकी आय सिर्फ सैलरी से होगी। अगर वे शेयर मार्केट या किसी और माध्यम से कमाई करते हैं तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में उन्हें इनकम टैक्स देना होगा। बता दें कि नई व्यवस्था में 80C, 80D आदि का भी लाभ नहीं मिलता है। वहीं कमाई 12.75 लाख रुपये से एक रुपया भी ज्यादा होती है, तो स्लैब के अनुसार इनकम टैक्स चुकाना होगा।

कितना मिलेगा फायदा?

इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत 18 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले टैक्सपेयर्स को 70 हजार रुपये की बचत होगी। वहीं 25 लाख रुपये तक की इनकम वालों को 1.1 लाख रुपये तक का लाभ मिलेगा। हालांकि उच्च आय वर्ग के लिए 24 लाख रुपये से अधिक की इनकम पर अधिकतम 30% की दर से टैक्स लगाया जाएगा।

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