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1 नवंबर से बदल जाएंगे बैंक के नियम, मिलेगा नया नॉमिनी ऑप्शन, ग्राहकों के लिए होगा फायदेमंद

Account Nominee Rule : 1 नवंबर से बैंक के नियम बदल गए हैं। नॉमिनी से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। इसका फ़ायदा सिर्फ़ ग्राहकों को होगा। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को इस नए नियम की जानकारी दी।

Account Nominee Rule : बैंक ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। अब आप अपने बैंक खाते में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अधिकतम चार नॉमिनी यानी वारिस जोड़ सकते हैं। बैंक खातों में नॉमिनी से जुड़े नए नियम 1 नवंबर, 2025 से लागू होंगे। इससे ग्राहकों को और सुविधा होगी और आपात स्थिति में पैसा मिलना आसान और पारदर्शी होगा। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक अहम फैसला लिया।

Account Nominee Rule को लेकर वित्त मंत्रालय का फैसला

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 की महत्वपूर्ण धाराएँ 1 नवंबर से लागू होंगी। इस अधिनियम में नामांकित व्यक्तियों को लेकर नए नियम हैं। अब कोई भी बैंक ग्राहक ( New Bank Nomination Rules 2025) अपने खाते, लॉकर या सुरक्षित जमा राशि के लिए अधिकतम चार नामांकित व्यक्ति चुन सकता है। बैंकिंग अधिनियम के कुछ नियम लागू हो गए हैं। जबकि धारा 10,11,12,13 1 नवंबर से लागू होंगी।

ग्राहकों के लिए नया नॉमिनी ऑप्शन

Account Nominee Rule
Account Nominee Rule

नए Account Nominee Rule के तहत, ग्राहक अपने बैंक खाते (Account Nominee Rule) के लिए अधिकतम चार लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक चार नॉमिनेटेड व्यक्ति चुनता है और पहला नॉमिनेट व्यक्ति जीवित नहीं है, तो दूसरा नामांकित व्यक्ति स्वतः ही उत्तराधिकारी बन जाएगा। साथ ही, ग्राहक यह भी तय कर सकता है कि चारों नामांनॉमिनेटेडकित व्यक्तियों के बीच धनराशि का कितना प्रतिशत वितरित किया जाए। उदाहरण के लिए, प्रत्येक को 25 प्रतिशत या ग्राहक की सुविधानुसार।

सेफ कस्टडी और लॉकर के नियम

मंत्रालय ने कहा कि सेफ कस्टडी और लॉकर में रखी वस्तुओं के लिए केवल क्रमिक नॉमिनी (Bank Rules from 1 November ) की परमिशन होगी। इसका मतलब है कि एक नॉमिनी पर्सन की मृत्यु के बाद ही दूसरे को अधिकार मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से बैंकिंग प्रणाली में एकरूपता, पारदर्शिता आएगी और धन प्राप्ति की प्रक्रिया में तेजी आएगी। इससे ग्राहकों को अपनी जमा धनराशि का अपनी इच्छानुसार उत्तराधिकारी नियुक्त करने की सुविधा मिलेगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इन नियमों के लागू होने के बाद बैंकों में नॉमिनेशन प्रोसेस अधिक पारदर्शी और प्रभावी हो जाएगी। इससे जमाकर्ताओं को अपनी संपत्ति के वितरण में स्पष्टता और सुरक्षा दोनों मिलेगी।

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