ऐश्वर्या राय की बेटी Aaradhya Bachchan ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका, जानें वजह
Aaradhya Bachchan moves court: अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर की है। यह याचिका उनके स्वास्थ्य के संबंध में झूठी रिपोर्टों से संबंधित है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने गूगल समेत कई अन्य वेबसाइट को नोटिस जारी किया है।
Aaradhya Bachchan moves court : अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या बॉलीवुड की सबसे मशहूर स्टार किड्स में से एक हैं। आराध्या अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं। फैंस उनकी हर हरकत पर नजर रखते हैं। इस बीच आराध्या ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर की है।
गूगल और कई अन्य वेबसाइटों को नोटिस
आराध्या ने अपनी याचिका में इस मामले पर संक्षिप्त निर्णय की मांग की है। इसके जवाब में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद गूगल समेत अन्य वेबसाइट्स को नोटिस भेजा गया। नोटिस में तर्क दिया गया है कि जिस व्यक्ति ने फर्जी सूचना अपलोड की थी, वह अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। इस मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। यह मामला स्टारकिड के स्वास्थ्य के बारे में कुछ फेक इनफॉरमेशन से जुड़ा है।
आराध्या के वकील ने उच्च न्यायालय को बताया कि कुछ अपलोडर अभी भी पेश नहीं हुए हैं और उनका बचाव करने का अवसर पहले ही समाप्त हो चुका है। इससे पहले आराध्या ने भी अपने बारे में गलत जानकारी प्रकाशित करने पर रोक लगाने की मांग की थी और तर्क दिया था कि वह नाबालिग है। याचिका में आराध्या के बारे में भ्रामक जानकारी के खिलाफ निर्णय की अपील की गई है।
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अगली सुनवाई अब 17 मार्च को
इस मामले में न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने बच्चन परिवार के वकील की सभी दलीलें सुनीं और इस बात पर सहमति जताई कि इस मामले में प्रतिवादी और अपलोडर अदालत में पेश नहीं हुए। इसलिए, उन्हें अपना बचाव करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इस मामले में अगली सुनवाई अब 17 मार्च को होगी।
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क्या है Aaradhya Bachchan मामला
2023 में Aaradhya Bachchan ने यूट्यूब और गूगल पर उनके स्वास्थ्य के बारे में गलत सूचना फैलाने के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। बॉलीवुड टाइम, बॉली पकौड़ा और बॉली समोसा जैसे चैनलों ने गलत तरीके से दिखाया था कि वह रुग्ण अवस्था में हैं या गंभीर रूप से बीमार हैं।
आवेदन के जवाब में, अदालत ने गूगल को ऐसी सभी सामग्री हटाने का निर्देश दिया तथा गलत सूचना के पीछे के स्रोतों का खुलासा करने का आदेश दिया।
2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया जो आराध्या बच्चन के स्वास्थ्य के बारे में गलत जानकारी फैला रहे थे। अदालत ने कहा, “कोई भी बच्चा, चाहे वह कोई सेलिब्रिटी हो या आम नागरिक, सम्मान और गरिमा का हकदार है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में गलत जानकारी फैलाना अमान्य और पूरी तरह से अस्वीकार्य है।”