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Bournvita Controversy: ‘हेल्थ ड्रिंक’ श्रेणी से हटा बॉर्नविटा, जानें आखिर क्यों सरकार ने लिया फैसला

Bournvita Controversy: सरकार ने कहा कि सभी ई-कॉमर्स वेबसाइटों को बॉर्नविटा समेत बिवरेज को ‘हेल्थ ड्रिंक’ श्रेणी से हटाने की सलाह दी गई है।

बोर्नविटा और अन्य प्रमुख ब्रांड्स को बड़ा झटका

सरकार ने अब सभी ई-कॉमर्स वेबसाइटों से ड्रींक सब्सटेंस को ‘हेल्धी ड्रिंक’ श्रेणी से हटाने के लिए कहा है, जिससे बोर्नविटा और अन्य प्रमुख ब्रांड्स को बड़ा झटका लगा है।

आखिर क्या है आदेश?

Bournvita Controversy
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बॉर्नविटा समेत कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स को कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने सभी ई-कॉमर्स वेबसाइटों को अपने प्लेटफार्मों पर ड्रिंक और बेवरेज को हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटाने को कहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPR) ने निष्कर्ष निकाला है कि FSS अधिनियम 2006, FSSAI और मोंडेलेज इंडिया द्वारा तय नियमों और रेगुलेशंस के तहत कोई हेल्थ ड्रिंक (Bournvita Controversy) का परिभाषा तय नहीं है।

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आखिर क्या है सरकार के फैसले की वजह?

NCPR बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005 की धारा (3) के तहत गठित एक वैधानिक बॉडी ने सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 14 के तहत इन्वेस्टिगेशन के बाद फैसला कि FSS अधिनियम के तहत कोई भी हेल्थ ड्रिंक डिफाइन नहीं की गई है। 2006, FSSAI और मोंडेलेज इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पेश नियम और रेगुलेटरी मिनिस्ट्री द्वारा जारी अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई है।

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ई-कॉमर्स वेबसाइटों को केंद्र की सलाह

वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि सभी ई-कॉमर्स वेबसाइटों को सलाह दी गई है कि वे अपने-अपने प्लेटफॉर्म से बोर्नविटा सहित ड्रिंक या बिवरेज को ‘हेल्धी ड्रिंक’ श्रेणी से हटा दें।

‘एनर्जी ड्रिंक’ सिर्फ टेस्टफुल वाटर-बेस्ड ड्रींक

Bournvita Controversy
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खाद्य सुरक्षा बॉडी ने कहा था कि ‘हेल्धी ड्रिंक’ को डिफाइन नहीं किया गया है। कानूनों के अनुसार ‘एनर्जी ड्रिंक’ केवल टेस्टफुल वाटर-बेस्ड ड्रींक होते हैं।

एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियांक कानूनगो ने मंत्रालय, एफएसएसएआई, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के उपभोक्ता मामलों के विभाग को लिखे पत्र में कहा था कि बोर्नविटा सहित पेय पदार्थ को ‘स्वास्थ्य पेय’ श्रेणी के तहत नहीं बेचा जाना चाहिए।

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इन बातों का रखना होगा ध्यान

FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) ने इस महीने की शुरुआत में ई-कॉमर्स वेबसाइट्स से डेयरी, अनाज या माल्ट-बेस्ड ड्रिंक सब्सटेंस को हेल्थ ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक की कैटेगरी के तहत नहीं रखने के लिए कहा था। सरकार की बॉडी ने यह तर्क भी दिया कि हेल्थ ड्रिंक शब्द भारत के खाद्य कानूनों में परिभाषित नहीं है, जबकि ‘एनर्जी ड्रिंक’ कानूनों के तहत सिर्फ टेस्टफुल वाटर-बेस्ड ड्रिंक (Bournvita Healthy drink news) है।

FSSAI ने कहा कि गलत शब्दों का इस्तेमाल उपभोक्ता को गुमराह कर सकता है और इसलिए वेबसाइटों से विज्ञापनों को हटाने या सुधारने के लिए भी कहा गया है।

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