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टैक्स के झगड़ों का सरकार से करें समाधान, ऐसे उठाएं Vivad Se Vishwas Scheme का लाभ

Vivad Se Vishwas Scheme 2024 : विवाद से विश्वास योजना टैक्स पेयर्स को डिस्प्यूटेड अमाउंट के साथ-साथ एक डिफाइन्ड परसेंटेज का पेमेंट करके अपने आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी का निपटान करने की अनुमति देती है। ऐसा करके, टैक्स पेयर अपने विवादों को समाप्त कर सकते हैं और अतिरिक्त दंड से बच सकते हैं।

Vivad Se Vishwas Scheme 2024 : बजट 2024 के भाषण में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ टैक्स प्रॉब्लम को सुलझाने में टैक्स पेयर्स की सहायता के लिए Vivad Se Vishwas Scheme लॉन्च की थी। यह योजना टैक्स पेयर्स को डिस्प्यूटेड अमाउंट के साथ-साथ एक डिफाइन्ड परसेंटेज का पेमेंट करके अपने आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी का निपटान करने की अनुमति देती है। ऐसा करके, टैक्स पेयर अपने विवादों को समाप्त कर सकते हैं और अतिरिक्त दंड से बच सकते हैं।

31 दिसंबर 2024 तक पूरा करें अपना पेमेंट

Vivad Se Vishwas Scheme 2024
Vivad Se Vishwas Scheme 2024

टैक्स पेयर्स को को साल खत्म होने से पहले कम निपटान लागत का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक अपना पेमेंट पूरा कर लेना चाहिए और आवश्यक आवेदन पत्र जमा कर देना चाहिए।

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कब तक जारी रहेगी Vivad Se Vishwas Scheme

Vivad Se Vishwas Scheme 2024
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Vivad Se Vishwas Scheme 2024 के तहत, टैक्स पेयर्स को डिस्प्यूटेड अमाउंट के एक स्पेसिफाइड परसेंटेज के अतिरिक्त डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट का भुगतान करना होगा। आवेदन पत्र के साथ सरकार को निर्दिष्ट राशि जमा करने पर, आयकर विभाग सभी एडिशनल पेनल्टी पेनल इंटरेस्ट को समाप्त कर देगा और कर विवाद मामले को बंद कर देगा।

यह अनुकूल अवसर केवल 31 दिसंबर, 2024 तक ही वैध है। 1 जनवरी, 2025 को या उसके बाद प्रस्तुत किए गए कोई भी आवेदन, Vivad Se Vishwas Scheme के तहत कम कर दरों के लिए योग्य नहीं होंगे।

31 दिसंबर, 2024 से पहले अनाउंसमेंट प्रेजेंट करने वाले टैक्स पेयर को डिस्प्यूटेड टैक्स डिमांड का का 100 प्रतिशत पेमेंट करना होगा। ऐसे मामलों में, ब्याज और दंड माफ कर दिए जाएंगे। 1 जनवरी, 2025 को या उसके बाद की गई घोषणाओं के लिए, टैक्स पेयर को डिसटीब्युटेड टैक्स डिमांड का 110 प्रतिशत भुगतान करना होगा।

आयकर विभाग द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, 22 जुलाई 2024 तक लंबित किसी भी अपील को, चाहे उनका फाइनल रिजल्ट कुछ भी हो (वापस ले लिया गया हो या निपटा दिया गया हो), Vivad Se Vishwas Scheme 2024 में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

Vivad Se Vishwas Scheme 2024
Vivad Se Vishwas Scheme 2024

सीबीडीटी द्वारा जारी किए गए FAQ के अनुसार, इस कार्यक्रम के लिए क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को 31 दिसंबर, 2024 से पहले घोषणा करनी होगी। यदि 22 जुलाई, 2024 तक लंबित अपील, घोषणा प्रस्तुत करने से पहले हल हो जाती है, तो डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट की कैलकुलेशन इस प्रकार की जाएगी जैसे कि अपील अभी भी चल रही हो। इसके बावजूद, अपील कार्यक्रम के तहत समाधान के लिए पात्र रहेगी।

विश्वास योजना 2024 का लाभ सभी को मिल सकता है। हालांकि, जो लोग विदेश में अनक्लीयर्ड इनकम जैसे गंभीर आयकर मामलों का सामना कर रहे हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अनक्लीयर्ड इनकम का मतलब वह इनकम है जिस पर इनकम टैक्स का पेमेंट नहीं किया गया है।

आयकर विभाग के अनुसार, घोषणाकर्ता को www.incometax.gov.in पर ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से फॉर्म 1 और फॉर्म 3 इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करना आवश्यक है। आयकर विवाद के बंद होने पर आयकर विभाग द्वारा फॉर्म 4 जारी किया जाएगा।

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आवेदन करने की पात्रता

Vivad Se Vishwas Scheme 2024
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22 जुलाई, 2024 तक जिन व्यक्तियों के पास अपील, लिखित याचिका या विशेष अनुमति याचिकाएँ चल रही हैं।
ऐसे हितधारक जिन्होंने 22 जुलाई, 2024 से पहले विवाद समाधान पैनल को ऑब्जेक्शन पेश किया हैं और सोल्यूशन के लिए वेट कर रहे हैं।
ऐसे मामले जहाँ DRP ने निर्देश दिए हैं लेकिन 22 जुलाई, 2024 तक मूल्यांकन अभी भी लंबित है।
धारा 264 के तहत संशोधन आवेदन वाले आवेदक जो 22 जुलाई, 2024 तक अभी भी लंबित हैं।

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